सगी बहनों के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना
कौशांबी जिले की जनपद न्यायालय के अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट ने सगी बहनों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही न्यायालय ने आज तक का पूरा पैसा दोनों पीड़ितों को आधा-आधा देने का फैसला सुनाया है।