इनपुट-अंशुमान दुबे, लखनऊ
मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में मंडल के समस्त जिलाधिकारी के साथ वर्चुअल के माध्यम से धारा 24, 34 व धारा 80 आदि के सम्बंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी। मंडलायुक्त ने कहा कि विभिन्न राजस्व न्यायालयों में योजित/लम्बित वादों में से सर्वाधित वाद धारा-24, धारा-34 एवं धारा-80 के हैं।
धारा 24 व 34 में दर्ज वादों को निर्धारित अवधि में निस्तारण नहीं किये जाने के कारण वादी प्रतिवादीगण के बीच आपसी विवाद, फौजदारी आदि के मामले बढ़ते हैं। धारा 80 के मामले समयार्न्तगत निस्तारित न होने के कारण उद्यमी हतोत्साहित होते हैं और आर्थिक प्रगति बाधित होती है। उपर्युक्त धाराओं में दर्ज वादों को अभियान चला कर त्वरित, गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाना अति आवश्यक है।
बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि उक्त अवधि प्रकरण/वादों के निस्तारण हेतु अधिकतम समय है एवं उक्त समयावधि से पहले निस्तारण होना चाहिये। उन्होंने कहा कि उपरोक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा-24, 34 तथा धारा- 80 के राजस्व वादों के निस्तारण हेतु 45 दिन का विशेष अभियान निम्नानुसार चलाया जाये।