इनपुट- रजत के. मिश्र, लखनऊ, twitter- rajatkmishra1
उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं क्योंकि लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामलों में मुखिया योगी का हंटर चलने वाला है। कल मुख्यमंत्री इससे संबंधित संशोधन सदन में पेश करेंगे। जिसके तहत इन अपराधों में मिलने वाली सजा में परिवर्तन होने जा रहा है। इसके तहत लव जिहाद के मामले में अब 10 साल तक की सजा और सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में 14 साल मतलब उम्रक़ैद तक की सजा हो सकेगी।
आपको बता दें कि अब योगी सरकार ने लव जिहाद पर नजर टेढ़ी कर दी है। केवल लव जिहाद ही नहीं यूपी में अवैध धर्मांतरण पर भी सरकार ने और कड़ी सजा करने का फैसला किया है। इन अपराधों में पहली बार आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रस्ताव है। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार ने ‘लव जिहाद’ को चुनावी मुद्दा बनाया था और अब योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024 का प्रस्ताव पेश किया गया है। इसमें पहले से परिभाषित अपराधों में सजा दोगुनी कर दी गई है। कुछ अन्य अपराधों में आजीवन जेल की सजा का प्रावधान है।
संशोधन की खास बात ये है कि अवैध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के दायरे में रखा गया है। इसमें विदेशी संस्थाओं या किसी भी अवैध संस्था से हुई फंडिंग भी शामिल है। अगर कोई धर्म बदलावाने की नीयत से किसी को जीवन या संपत्ति के भय में डालता है, या उस पर हमला, बल प्रयोग या शादी करने का वादा करता है या इसके लिए साजिश करता है तो उसे आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी भरना होगा।