दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार, 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। याचिका में उन्होंने अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठक करने की अनुमति दिलाने की मांग की है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। फैसला पक्ष में आने पर ही जेल अधिकारियों को बैठक करने देने का निर्देश दिया जा सकता है।
हाल ही में ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि वह देश भर में करीब 30 मुकदमों का सामना कर रहे हैं। निष्पक्ष सुनवाई के अपने अधिकार का दावा करते हुए सीएम केजरीवाल मामलों पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने वकीलों के साथ और दो बैठक करना चाहते है।
संजय सिंह को मिली थी अनुमति
ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि, केजरीवाल ने बहस के दोरान यह भी कहा कि इस आवेदन को दायर करने के बाद, आवेदक को एक और मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, सह अभियुक्त संजय सिंह को 22 फरवरी 2024 के आदेश के तहत अतिरिक्त कानूनी बैठकों की अनुमति दी गई थी।
आम कैदी की तरह कराएं इलाज
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को मेडिकल बोर्ड के परामर्श के दोरान अपनी पत्नी की उपस्थिति की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि, अदालत को जेल नियमों के खिलाफ जाकर आवेदक के लिए अपवाद बनाने की जरुरत नहीं है।
वहीं विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि, दिल्ली जेल नियम एक विचाराधीन कैदी के साथ परिचारक के रूप में परिवार के एक सदस्य को रहने की अनुमति देता है। हालाँकि, अदालत ने केजरीवाल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उनकी बैठकों और डॉक्टरों के साथ परामर्श के मेडिकल रिकॉर्ड उनकी पत्नी को उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस मामले में हुई जेल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में याचिका दायर की थी। इस मामले में ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं। लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम कर दिया गया। और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल लाइसेंस बढ़ाया गया।