दमोह : म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में 11 मई 2024 दिन शनिवार को जिला दमोह, तहसील हटा, पथरिया एवं तेंदूखेड़ा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा, जिसमें न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दांडिक, सिविल, चैक अनादरण, वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, वैवाहिक मामले, विद्युत से संबंधित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जायेगा। साथ ही नेशनल लोक अदालत के माध्यम से बैंक ऋण वसूली, बी.एस.एन.एल. की बकाया वसूली, विद्युत विभाग, परिवार परामर्श केन्द्र एवं नगर पालिका से संबंधित प्रिं-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जायेगा।
जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ने जानकारी देते हुये बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरणों की कोई अपील नहीं होती है जिसके कारण विवाद का सदैव के लिए अंत हो जाता है और समाज में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण निर्मित होता है। लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरण में दोनों ही पक्षकारों को बराबर का सम्मान प्राप्त होता है क्योंकि ‘‘लोक अदालत का सार ही यह है कि न किसी की जीत न किसी की हार‘‘। उन्होंने समस्त अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों से आग्रह करते हुए कहा है कि नेशनल लोक अदालत 11 मई 2024 को उपस्थित होकर अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण करने में सहयोग प्रदान कर नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन में अपनी महती भूमिका अदा करें।
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