संभल की प्रसिद्ध शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की अनुमति के संबंध में आज प्रयागराज हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। यह सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में होगी। इस दौरान, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को तीसरा सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करना होगा। एफिडेविट में एएसआई यह स्पष्ट करेगा कि मस्जिद के बाहरी परिसर में रंगाई पुताई की आवश्यकता है या नहीं।
ASI की रिपोर्ट पर मस्जिद कमेटी की आपत्ति
पिछली सुनवाई में मस्जिद कमेटी ने ASI की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई थी। ASI की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि रिपोर्ट में यह कहा गया था कि वर्तमान में इस काम की आवश्यकता नहीं है। मस्जिद कमेटी ने ASI के इस जवाब पर भी असंतोष व्यक्त किया था, यह आरोप लगाते हुए कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का उत्तर नहीं दिया गया है। इस पर कोर्ट ने केवल मस्जिद की साफ-सफाई करने का आदेश दिया था।
हिंदू पक्ष का ढांचे को नुकसान होने का डर
मस्जिद कमेटी की ओर से शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई और मरम्मत कार्य के लिए याचिका दायर की गई थी। हालांकि, हिंदू पक्ष ने इस पर विरोध किया है, उनका कहना है कि इस तरह के काम से मस्जिद के ढांचे को नुकसान हो सकता है। वे इसे संरचनात्मक दृष्टि से खतरे का कारण मानते हैं।
रमजान के दौरान साफ-सफाई की अनुमति
मस्जिद कमेटी ने रमजान के पाक महीने से पहले रंगाई पुताई की अनुमति मांगी थी, ताकि रमजान के दौरान कोई परेशानी न हो। हालांकि, कोर्ट ने रमजान के दौरान रोजेदारों की सुविधा के मद्देनजर केवल साफ-सफाई का आदेश दिया था, रंगाई पुताई की अनुमति नहीं दी थी। इससे पहले, मस्जिद कमेटी ने संभल के डीएम को पत्र लिखकर एएसआई से रंगाई पुताई की अनुमति देने की मांग की थी, लेकिन एएसआई ने इसे मंजूर नहीं किया था।
HC में अंतिम निर्णय की उम्मीद
अब, इस मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई जारी है और एएसआई से ताजा रिपोर्ट की उम्मीद है। इस फैसले के बाद ही मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।