किसानों की खेती में खड़ी गेहूं की फसल अब पकने लगी है. उम्मीद जताई जा रही है कि रामनवमी से गेहूं कटाई भी शुरू हो जाएगी. वहीं 17 अप्रैल से गेहूं क्रय केंद्र का संचालन होने लगेगा. इसकी तैयारी में क्रय केंद्र प्रभारी जुट गए है. ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के लिए नए नियम जारी किए गए है.
दरअसल, उत्तर प्रदेश में व्यापारी अथवा थोक विक्रेता अपने पास सिर्फ 250 मीट्रिक टन गेहूं स्टाक में रख सकेंगे. वहीं इससे अधिक स्टॉक रखने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि, प्रशासन स्टाक लिमिट को लेकर पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए यह स्टाक लिमिट निर्धारित कर दी है.
संभागीय खाद्य नियंत्रक शैलेष कुमार ने बताया कि शासन से संशोधित स्टाक लिमिट का पत्र जारी किया गया है. कोई व्यापारी अथवा थोक विक्रेता अपने स्टाक में अब 250 मीट्रिक टन गेहूं रख सकेगा. जबकि इससे पहले यह लिमिट 1000 टन निर्धारित की गई थी.
उन्होंने कहा कि, इसी तरह प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए पहले पांच टन लिमिट निर्धारित की गई थी. जिसे घटाकर अब चार टन कर दिया गया है. प्रत्येक शुक्रवार स्टॉक की स्थिति की घोषणा भी करनी होगी. साथ ही लिमिट स्टाक से अधिक अधिक भंडारण मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.