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संभल के दंगाई जफर अली के लिए बुरी खबर; जिला अदालत ने ध्वस्त किए रिहाई के मंसूबे... खारिज हुई अंतरिम जमानत अर्जी

संभल के दंगाई जफर अली के लिए जिला अदालत से बुरी खबर

Rahul Panday
  • Mar 27 2025 8:19PM
उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर 2024 को पुलिस पर हमला हुआ था। इस हमले के बाद कई आतताई गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तार आरोपितों में जफर अली भी शामिल है जो मस्जिद कमेटी से जुड़ा सदस्य है। सबूतों के आधार पर गिरफ्तार हुए जफर के लिए वामपंथी और इस्लामी वर्ग द्वारा विक्टिम कार्ड का माहौल बनाया गया था। अब जिला अदालत ने भी जफर अली के लिए खड़े किए जा रहे तमाम नैरिटिव पर चाबुक चला दिया है। 27 मार्च 2025 (गुरुवार) को सेशन कोर्ट ने जफर अली की अंतरिम जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है। 

27 मार्च 2025 को संभल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) द्वितीय की कोर्ट में जफर अली के वकीलों ने अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। मामले की सुनवाई न्यायधीश निर्भय नारायण राय की अदालत में हुई। बचाव पक्ष ने जफर अली को बेगुनाह बताते हुए कई दलीलें दीं। वहीं सरकारी वकील ने आरोपित को अंतरिम जमानत अर्जी देने का विरोध किया। बचाव पक्ष का कहना था कि जफर अली पर पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप मनगढ़ंत हैं। 

सरकारी पक्ष ने पुलिस की जाँच को सही बताते हुए अदालत में बताया कि अंतरिम जमानत पा कर जफर कहीं न कहीं गवाहों को प्रभावित और सबूतों से छेड़खानी कर सकता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सरकारी पक्ष की दलीलें को सही माना। जफर अली की अंतरिम जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 अप्रैल 2025 की तारीख तय की गई है। यह सुनवाई रेगुलर जमानत अर्जी पर होनी है। सरकारी पक्ष इस बार भी जफर अली की अर्जी का विरोध करेगा। 

रेगुलर जमानत अर्जी ख़ारिज होने के बाद जफर अली के पास विकल्प के तौर पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बचेंगे। जिस मामले में जफर अली जमानत पाने की फिराक में था उसी केस में संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक का बेटा सुहैल इकबाल भी नामजद है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी नाम इसी केस में सामने आ रहा है। जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने इसकी पुष्टि की है। 

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