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उपभोक्ता अधिकारों को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य कर विभाग द्वारा चलाया जा रहा अभियान

राज्य कर विभाग उ0प्र0 द्वारा मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में उपभोक्ताओं के बीच पक्का बिल प्राप्त करने को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

Rajat Mishra
  • Jan 28 2025 10:17PM

इनपुट-अंशुमान दुबे, लखनऊ

 
प्रमुख सचिव राज्य कर एम0 देवराज ने बताया कि जब भी कोई सामान खरीदा जाता है या सेवा प्राप्त की जाती है तो उसके भुगतान के एवज में बिल प्राप्त करना उपभोक्ता का अधिकार है। राज्य कर विभाग उ0प्र0 द्वारा मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में उपभोक्ताओं के बीच पक्का बिल प्राप्त करने को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। 
 
उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत राज्य कर विभाग में पंजीकृत अधिष्ठानों में स्टीकर भी लगाया जा रहा है।प्रमुख सचिव जी0एस0टी0 ने बताया कि विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पक्का बिल लेने से वस्तु अथवा सेवा की कीमत पर किसी भी प्रकार की कर बढ़ोत्तरी नहीं होगी। पक्का बिल लेने से वस्तु की गारण्टी/वारण्टी का समुचित लाभ ग्राहकों को मिल सकेगा। यदि सामान/वस्तु में किसी प्रकार की कमी पायी जाती है, तो पक्का बिल होने की स्थिति में उसे वापस करने में भी ग्राहकों को आसानी होगी।
 
प्रमुख सचिव ने कहा कि समान खरीदने अथवा सेवा प्राप्त करते समय ग्राहक स्वयं बिल की मांग अवश्य कर लें। यदि बिल प्राप्त होने में ग्राहकों को किसी प्रकार की कठिनाई हो, तो विभाग द्वारा जारी व्हाट्सअप नम्बर 7235001729 पर अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं। विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जायेगी। प्रमुख सचिव ने साथ ही सेवा प्रदाता व्यापारियों से भी अपील की कि ग्राहकों को बिना मांगे ही पक्का बिल अवश्य दें।

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