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पहले मोहम्मद अली ने यादव कुल के नाबालिग बच्चे से किया अप्राकृतिक कुकर्म...अब दिल्ली का मौलवी और UP का छांगुर पीर दे रहे केस वापसी और कत्ल की धमकी

हरियाणा के भिवानी जिले से यादव समुदाय के एक नाबालिग बच्चे से अप्राकृतिक कुकर्म का मामला सामने आया है

Sumant Kashyap
  • Sep 12 2024 3:16PM

हरियाणा के भिवानी जिले से यादव समुदाय के एक नाबालिग बच्चे से अप्राकृतिक कुकर्म का मामला सामने आया है. यहां मोहम्मद अली पर 10 साल के हिंदू बच्चे को अपने हवस का शिकार बनाने का आरोप लगा है. घटना 26 अगस्त 2024 की है. पुलिस ने मोहम्मद अली को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. इस घटना के बाद दिल्ली के एक मौलवी व उत्तर प्रदेश से छांगुर नाम के पीर ने हिंदू बच्चे के पिता को केस वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दी है. 

विश्व हिंदू परिषद ने 6 सितंबर 2024 को पीड़ित बच्चे के पिता को धमकाने वाले मौलवी व उत्तर प्रदेश के छांगुर पीर पर कठोर कार्रवाई के लिए DGP हरियाणा को पत्र लिखा है. मामले के शिकायत बजरंग दल द्वारा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (NCPCR) से की गई है. पुलिस अधीक्षक भिवानी के आदेश पर धमकी देने वाले मौलवी और पीर के खिलाफ जांच शुरु कर दी गई है.

यह मामला भिवानी जिले के थाना क्षेत्र तोशाम की है. यहा 26 अगस्त 2024 को यादव समुदाय के एक व्यक्ति ने तहरीर दी है. तहरीर में बताया गया है कि उनके 10 साल के नाबालिग बच्चे को पड़ोस में रहने वाला मोहम्मद अली जिसके अब्बा का नाम सिजाउदीन है, गांव के सरकारी स्कूल के पास ले जाकर कुकर्म किया है. कुकर्म से पीड़ित बच्चे के गुप्तांग में घाव और खून निकलने लगा.

जब बच्चे दर्द से चीखने लगा तो मोहम्मद अली ने मुह बंद रखने को कहा मोहम्मद अली ने हिंदू बच्चे को धमकी दी अगर उसने कही मुंह खोला तो उनका सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा. जैसे तैसे बच्चे अपना घर पहुचा और परिवार वाले सभी बात बताई. बच्चे के हालत खराब देख कर घरवाले ने जिला अस्पताल भिवानी में भर्ती कराया था. जहां उसका इलाज कराया गया. 

इधर इस घटना के बाद गांव में पंचायत हुई. पंचायत में मोहम्मद अली ने अपना गुनाह कबूल भी किया. मामले के सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मोहम्मद अली पर भारतीय न्याय संहिता (BNS)की धारा 65 (2) और 351 (2) के साथ पॉक्सो एक्ट में FIR दर्ज कर ली है. मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया है. इस बीच घटना के 10 दिन बाद 6 सितंबर 2024 को नबालिक हिंदू बच्चे के पिता ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण दिल्ली को एक नई शिकायत दी है. इस शिकायत में बच्चे के पिता ने बताया कि मोहम्मद अली के घरवाले, रिश्तेदार के तरफ से उन्हें केस वापसी की धमकियां मिल रही है. 

धमकियां देने वाले में दिल्ली का एक मौलवी और उत्तर प्रदेश का छांगुर पीर नाम का व्यक्ती भी शामिल बताया है. मौलवी, छांगुर पीर और मोहम्मद अली के रिश्तेदार ने पीड़ित परिवार से कहा है कि अगर उन्होंने मुकदमा वापस नहीं लिया तो पूरे परिवार को कत्लेआम कर दिया जाएगा. पीड़ित यादव परिवार ने अपने साथ किसी भी प्रकार के  अनहोनी भविष्य में होने पर छांगुर पीर, दिल्ली के मौलवी, मोहम्मद अली और उसके रिश्तेदार को जिम्मेदार बताया है.

इस मामले ने तुरंत ही सांप्रदायिक रंग ले लिया है. विश्व हिदू परिषद और बजरंग दल के तमाम सदस्य पीड़ित के घर पहुंच कर न्याय के लिए प्रदर्शन करने लग. हालात तनावपूर्ण देखते हुए मौके पर तुरंत पुलिस बल पहुंचा. शिकायती पत्र लेकर जांच और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पीड़ित परिवार को धमकी देने वाला छांगुर पीर के बारे में बताया जा रहा है कि वह सरकारी जमीन पर कब्जा करने, हिंदू का धर्मांतरण कराने, सऊदी अरब से फंडिंग लेन, झूठे मुकदमे दर्ज करने, हिंदुओं के जमीन खरीदना, पासपोर्ट में हेराफेरी करना, चुपके से विदेश यात्रा करना आदि के लिए कुख्यात है. उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश और केंद्र की कई एजेंसियां जांच भी कर रही है. अपने जिले में कुछ न्याय विभाग से जुड़े कर्मचारी का संरक्षण बताया जा रहा है. जिन्होंने अपनी पत्नियों की छांगुर पीर के साथ जमीनी सौदा में पार्टनरशिप कर रखी है. 

विश्व हिंदू परिसद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने DGP हरियाणा और NCPCR अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो से इस पूरे मामले की शिकायत की है. उन्होंने इस पूरे नेटवर्क के खुलासे की मांग के साथ हिंदू बच्चे के परिजनों को धमकाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल हरियाणा पुलिस व राष्ट्रीय बाल आयोग इस पूरे मामला का जांच करवा रहा है. सुदर्शन न्यूज के पास शिकायत कॉपी और FIR मौजूद है. 

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