दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने जैन के खिलाफ चल रहे निचली अदालत के ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है। इस मामले में ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया है।
ईडी ने अपनी याचिका में कहा है कि, 'इस मामले में नया डेवलेपमेंट हुआ है, जिसके तहत मामला जारी रखना मुश्किल हो सकता है। एजेंसी ने यह अनुरोध किया है कि जब तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती, तब तक निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी जाए।' ईडी ने बताया कि, 'अपराध की आय के संबंध में नई जांच के आधार पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करनी है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 3 मार्च को तय की है।'
सत्येंद्र जैन पर बीएनएसएस के तहत मुकदमा चलाने की मांग
कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने राष्ट्रपति भवन से अनुरोध किया था कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाया जाए। इस संबंध में निवेदन पत्र राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। ईडी के मुताबिक, पीएमएलए के तहत जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए गए हैं, जिनके आधार पर यह अनुरोध किया गया है।
ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच जारी
ईडी सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि दिल्ली सरकार में मंत्री पद पर रहते हुए जैन ने शेल कंपनियों के एक नेटवर्क के जरिए अवैध धन इकट्ठा किया। यह मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) के बाद सामने आया। सत्येंद्र जैन पर अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है।