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Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से पूर्व महाधिवक्ता को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने शासन से मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता को हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है।

Deepika Gupta\Yogesh Mishra
  • Nov 28 2024 3:23PM

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता को हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है। इस मामले में कोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है। वहीं अगले सप्ताह के बाद सुनवाई करने का समय दिया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।  

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से पूर्व महाधिवक्ता को नहीं मिली राहत

दरअसल, रायपुर में एसीबी की एडीजे स्पेशल कोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की जमानत आवेदन खारिज दिया था। इसके बाद पूर्व महाधिवक्ता ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका पेश की थी। गुरुवार को याचिका पर जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बैंच में सुनवाई हुई। 

बता दें कि अधिवक्ता किशोर भादुड़ी और हर्ष दवे ने अधिवक्ता सव्यसांची भादुड़ी और अन्य अधिवक्ता की जगह पैरवी की। जिसमें पूर्व महाधिवक्ता का पक्ष रखा। वहीं कोर्ट ने इस मामले में शासन के अधिवक्ता से रिप्लाई पेश करने कहा है और अगले सप्ताह के बाद सुनवाई का समय निर्धारित किया है।

स्पेशल कोर्ट से खारिज हो चुकी है अग्रिम जमानत

बता दें कि पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने EOW/ACB की एफआईआर के बाद अग्रिम जमानत के लिए रायपुर की स्पेशल कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की मांग की थी। इस दौरान लंबी बहस चली, जिसके बाद हाई कोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए कहा कि अपराध में आरोपी की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिनके सहयोग के बिना अपराधिक षडयंत्र को अंजाम देना संभव नहीं था। 

 

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