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New Tax Bill: आज पेश होगा नया टैक्स बिल, जानिए कौन-कौन सी इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स

नया इनकम टैक्स बिल आज लोकसभा में पेश होगा।

Rashmi Singh
  • Feb 13 2025 10:16AM

भारत सरकार ने आज लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया है, जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। 63 साल बाद किए गए इस बदलाव में टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और टैक्सपेयर्स के अनुकूल बनाने का दावा किया गया है। बुधवार को इसके ड्राफ्ट की जानकारी सामने आई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलावों की झलक मिल रही है।

नया इनकम टैक्स बिल की अहम बातें 

1. बिल के पेजों की संख्या में कमी

नए बिल में सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि इसे समझने में आसान बनाने के लिए पेजों की संख्या को घटाकर 622 किया गया है, जबकि पुराने बिल में 880 पेज थे। इसमें कुल 536 धाराएं और 23 चैप्टर शामिल हैं।

2. 'Tax Year' का नया कॉन्सेप्ट

अब तक इस्तेमाल किए जाने वाले असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह 'Tax Year' का कॉन्सेप्ट लाया गया है। उदाहरण के लिए, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का टैक्स ईयर 2025-26 होगा, जिससे टैक्सपेयर्स को अब किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी।

3. स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन का बदलाव

नए बिल के तहत अगर आप सैलरीड हैं, तो पुराने टैक्‍स रिजीम के तहत 50,000 रुपये का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन मिलेगा। वहीं, नये टैक्‍स रिजीम में यह डिडक्‍शन बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया है।

4. टैक्स स्लैब में बदलाव

नए बिल के अनुसार, 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 4 लाख 1 रुपये से 8 लाख रुपये तक 5 फीसदी, 8 लाख 1 रुपये से 12 लाख रुपये तक 10 फीसदी, 12 लाख 1 रुपये से 16 लाख रुपये तक 15 फीसदी और 16 लाख 1 रुपये से 20 लाख रुपये तक 20 फीसदी टैक्स लागू होगा।

5. CBDT को मिले नए अधिकार

नए टैक्स बिल में सीबीडीटी को अब स्वतंत्र रूप से नई टैक्स स्कीम्स शुरू करने का अधिकार दिया गया है। इससे नौकरशाही संबंधी देरी की समस्या को खत्म करने में मदद मिलेगी।

6. कैपिटल गेन की दरें स्थिर

शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह 12 महीने तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, और इसकी दरें 20 फीसदी पर बनी रहेंगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5 फीसदी टैक्स लगेगा।

7. पेंशन और इंश्‍योरेंस पर छूट जारी

नए बिल में पेंशन, एनपीएस और इंश्‍योरेंस पर टैक्‍स डिडक्‍शन की छूट जारी रहेगी। साथ ही रिटायरमेंट फंड, ग्रेच्‍युटी और पीएफ कंट्रीब्‍यूशन पर भी टैक्‍स राहत मिलेगी।

8. टैक्स चोरी पर सख्त सजा

नए टैक्स बिल में टैक्स चोरी करने वालों पर सख्ती की गई है। जानबूझकर टैक्स चोरी करने वालों पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उनकी आय छिपाने के प्रयास में उनका अकाउंट सीज किया जा सकता है। जुर्माने का प्रावधान भी कड़ा किया गया है।

9. टैक्स पेमेंट को पारदर्शी बनाने के लिए E-KYC अनिवार्य

नए टैक्स बिल के तहत टैक्स भुगतान को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य किया गया है। इसके जरिए टैक्सपेयर्स की जानकारी को अधिक सुरक्षित और सरल तरीके से हासिल किया जा सकेगा।

10. कृषि आय और धार्मिक ट्रस्ट पर टैक्स छूट

कृषि आय को कुछ शर्तों के तहत कर-मुक्त रखा गया है। इसके अलावा धार्मिक ट्रस्ट, संस्थाएं और दान में दी गई राशि पर भी टैक्स छूट मिलेगी।

नए बिल से सरकार का उद्देश्य

नए इनकम टैक्स बिल 2025 का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और टैक्सपेयर्स के अनुकूल बनाना है। यह बिल 1961 के पुराने एक्ट से कहीं अधिक स्पष्ट और विवादों से मुक्त होने की उम्मीद है।

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