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Farmer Protest: अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, HC के आदेश पर SC की रोक, हरियाणा सरकार को मिली राहत

Shambhu Border: शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश, किसानों की मांगों को लेकर समिति का होगा गठन।

Ravi Rohan
  • Jul 24 2024 6:47PM

शंभू बॉर्डर खोलने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। हरियाणा-पंजाब बॉर्डर के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश में कहा कि, इस मामले में एक स्वतंत्र कमेटी बनेगी जिसमें कुछ राज्य सरकार के लोग और कुछ कृषि एक्सपर्ट भी होंगे। जो इस कमिटी के सदस्य हो सकते हैं उनके नाम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को सुझाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर दोनों राज्यों के सरकार से नाम मांगे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर तत्काल यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है।

हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शंभू बॉर्डर अभी खुलेगा या नहीं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। बुधवार को  जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस उज्जल भुइयां की अदालत में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय से आज गुहार लगाई जाएगी कि, नेशनल व स्टेट हाईवे कभी जाम न हो इसके लिए सभी राज्य सरकार व हाई कोर्ट को दिशा निर्देश जारी करने की बात कहेंगे, जिससे लॉ एंड आर्डर की स्थिति ठीक रखने के नाम पर नेशनल हाइवे गैर कानूनी ढंग से बंद न किया जा सके। संविधान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त गाइड लाइन जारी की जाए। किसान आंदोलन से जुड़े मामले में शंभू बार्डर खोलने के आदेश के विरुद्ध हरियाणा सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को एक सप्ताह में शंभू बार्डर के बेरिकेड हटाने का निर्देश दिया था। इस आदेश से कानून-व्यवस्था का हवाला देकर हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक की मांग करते हुए हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। शंभू बॉर्डर खोलने के मामले पर हरियाणा सरकार का कहना है कि, क़ानून व्यवस्था की स्थिति बहाल रखने के लिए उसने बॉर्डर पर रास्ता बंद रखा हुआ है।

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