दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। कथित शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल जेल में है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच आज इस मामले पर फैसला सुनाएगी। बता दें कि, अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
SC ने 5 सिंतबर को सुरक्षित रख लिया था फैसला
5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीएम केजरीवाल ने जमानत की मांग करते हुए कहा था कि , 'दो साल तक इस मामले में सीबीआई ने कोई गिरफ्तारी नहीं की।' दिल्ली के सीएम ने अपने इस याचिका में लिखा है कि, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कठोर कानून में जमानत मिल चुकी है। इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अन्य आरोपियों को इस मामले में जमानत मिल चुकी है और अरविंद केजरीवाल से समाज को खतरा नहीं है और उनके भागने का कोई अंदेशा नहीं है, इस वजह से उन्हें जमानत दी मिलनी चाहिए।
वहीं, अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर प्रारंभिक आपत्ति जताते हुए सीबीआई ने कहा था कि, 'उन्हें जमानत के लिए पहले सेशन कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन वह सीधे हाई कोर्ट आ गए, जो ठीक नहीं है। सीबीआई की ओर से ये भी कहा गया कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते है।'
सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवार के तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, ''सुप्रीम कोर्ट से ईडी मामले में जमानत मिलने के बाद ही सीबीआई ने अपने केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उन्होंने इससे पहले सीएम को गिरफ्तार नहीं किया था। यह गिरफ्तारी गलत भावनाओं से प्रेरित है। इस कारण अरविंद केजरीवाल जमानत पाने के हकदार है। इस दौरान उन्होंने पूछा था कि इतने समय तक सीबीआई ने दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार क्यों नहीं किया और अचानक ईडी से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।