गाजियाबाद : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 20-11-2023 के क्रम में निदेशालय, समाज कल्याण, उ० प्र० के पत्र के द्वारा वर्ष 2024-25 से पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि अपने छात्रवृत्ति पोर्टल पर लोगइन करने के बाद प्रधानाचार्य एवं नोडल अधिकारी का ई केवाईसी पूर्ण करने के बाद आधार बेस बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन की कार्यवाही जिला समाज कल्याण कार्यालय से पूरा करा ली जाये।
कार्य पूर्ण किये जाने के सम्बंध में जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद कार्यालय में कैम्प लगाया गया, जिसमें कतिपय शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य एवं छात्रवृत्ति के नोडल अधिकारी ही उपस्थित हुए एवं अधिकांश शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्यो नोडल अधिकारियों द्वारा उक्त कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है एवं अत्याधिक लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण ऐसे कक्षा 9-10 के 163 विद्यालय, इन्टरमीडिएट कक्षा 11-12 के 130 स्कूल एवं दशमोत्तर डिग्री स्तर के 66 संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर न तो ई-केवाईसी पूर्ण की गयी एवं न ही जिला समाज कल्याण विभाग से आधार बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन कराया गया है, जिस पर वेद प्रकाश मिश्र जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा समस्त सम्बन्धित स्कूलों को कारण बताओ नोटिस निर्गत करने एवं कार्यवाही पूर्ण नहीं किये जाने पर शिक्षण संस्थान की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही प्रस्तावित करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद से अपेक्षा की गयी।
उक्त कार्यवाही पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में जनपद के लाखों छात्रों को राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना से वंचित होना पड़ सकता है, जिसके लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा