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राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से तहसील मोदीनगर में महिलाओं के सम्बन्धित कानून का शिविर लगाया गया

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में लगाया गया कानून शिविर

जितेन्द्र कुमार ठाकुर संवाददाता मोदीनगर
  • Jul 20 2023 1:06PM
राष्ट्ररीय विधिक सेवा प्राधिकारण के तत्वधान में एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से तहसील परिसर में महिलाओं के सम्बन्धित कानून का शिविर लगाया। किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता और सलाह का अधिकार . पैनल अधिवक्ता संजय मुदगल। मोदीनगर. उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर माननीय जिला जज जितेन्द्र कुमार सिन्हा अध्यक्ष जनपद न्यायधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद के नियंत्रण सुनील प्रसाद सचिव/अपर जिला जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद के आदेश पर तहसील परिसर मे राजेन्द्र कुमार शुक्ला एसडीएम की अध्यक्षता में एक शिविर का आयोजन किया गया जिसमें तहसीलदार मोदीनगर शिव नरेश , नायाब तहसीलदार स्वाति गुप्ता, डा0 ज्योति, डॉ0 कैलाश, व लीगल एड डिफैन्स काउन्सिल से किरनपाल, कमल किशोर, अनीता, व पैनल अधिवक्ता संजय मुदगल ने शिविर में उपस्थित महिलाओं को कानून की जानकारी उपलब्ध कराई राजेन्द्र कुमार शुक्ला एसडीएम मोदीनगर ने कहा कि महिला को पता होने चाहिए ये अपने कानूनी अधिकार जो सरकार ने बनाएं है सुरक्षा से लेकर समानता के लिए जैसे समान वेतन का अधिकार समान वेतन का अधिकार हर महिला का हक है। समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसारए अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार ये अधिनियम मुख्य रूप से पतिए पुरुष लिव इन पार्टनर या रिश्तेदारों द्वारा एक पत्नीए एक महिला लिव इन पार्टनर या फिर घर में रह रही किसी भी महिला जैसे मां या बहन पर की गई घरेलू हिंसा से सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है। अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा जैसा अपराध हो रहा है तो वो खुद या उसकी ओर से कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। पैनल अधिवक्ता संजय मुदगल ने घरेलू हिंसा अधिनियम का संरक्षण 2005 की सुरक्षा के तहत एक पडित महिला कौन है का जवाब देते हुए बताया कि अधिनियम 2005 के तहत एक पडिति व्यक्ति कोई भी महिला है, जो प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में है या रही है जिसने प्रतिवादी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य का आरोप लगाया है वह महिला घरेलू हिंसा का शिकार है साथ ही बताया कि महिलाओं को जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को सरकार की तरफ से मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार हैए दुष्कर्म की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है। लीगल एड डिफेन्स कसान्सील से किरनपाल जी ने बताया कि स्टेशन हाउस ऑफिसर के लिए ये जरूरी है कि वो विधिक सेवा प्राधिकरण को वकील की व्यवस्था करने के लिए सूचित करेए अनिता ने बताया कि कि संपत्ति पर अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर हक है। कमल किशोर ने बताया कि काम पर हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार काम पर हुए यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार आपको यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है। रात में गिरफ्तार न होने का अधिकारए एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकताए किसी खास मामले में एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही ये संभव है। यहां इस मौके पर नीलम वर्मा पीएलवी, अनुराधा पीएलवी, दीपा त्यागी समाज सेवीका, हनुप्रीत कौर समाज सेविका, तीशा गोस्वामी, विनती शर्मा, ओमवती शर्मा, नीरज त्यागी, इन्दु कुशवाह, मिनाक्षी सिंघल, ममता, सावित्री शर्मा, इन्दु आत्रेय, बिन्दु अग्रवाल, रेखा चौधरी, भावना, रंजु साहनी, जगपाल यादव नाजीर, रेखा गिरीए राखी त्यागीए राजस्व निरक्षिक लीलूए लेखपाल सुधीर कुमारए राकेश शर्माए प्रमोद उपाध्यायए विनोद कुमार व उमंग किशोरए राहुल कुमार उपस्थित रहे। फोटो.

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