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लखनऊ में तीन लाख से अधिक हैं हाउस टैक्स बकायेदार, नगर निगम ने तेज की वसूली

नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने शनिवार को टैक्सेशन विभाग की आयोजित बैठक में टैक्स वसूली को लेकर आदेश दिए हैं। उन्होंने कड़ाई से बड़े बकायदारों पर नकेल कंसने और वसूली करने के आदेश दिए हैं।

Rajat Mishra
  • Jan 18 2025 7:53PM

इनपुट- श्वेता सिंह, लखनऊ, twitter- @shwetamedia207

 
नगर निगम लखनऊ हाउस टैक्स जमा कराने को लेकर सख्ती करने जा रहा है। ऐसे में हाउस टैक्स के बकायेदार भवन स्वामियों के खिलाफ खाता सीजर, भवन की सीलिंग व कुर्की की कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी। शहर में 7 लाख से अधिक कुल प्रॉपर्टी हैं। इसमें बकायेदार कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी कड़ाई से कार्रवाई की जानी है। जिन बकायदारों ने अबतक का टैक्स नहीं जमा किया है उनके ऊपर मार्च के बाद से 12 प्रतिशत का टैक्स पर ब्याज भी लगाया जाएगा। 
 
नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने शनिवार को टैक्सेशन विभाग की आयोजित बैठक में टैक्स वसूली को लेकर आदेश दिए हैं। उन्होंने कड़ाई से बड़े बकायदारों पर नकेल कंसने और वसूली करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपने घर से ही बैठकर हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके लिए वो नगर निगम कि वेबसाइट पर जाकर भी भुगतान कर सकते हैं। इसके साथ ही लोग भारत बिल पे ऐप के जरिए भी यूपीआई कि मदद से हाउस टैक्स को घर बैठे ही जमा कर सकते हैं। 
 
तीन लाख से अधिक हैं बकायदार-
 
शहर में 7 लाख से अधिक प्रॉपर्टी हैं। इनमें से अबतक तीन लाख 92 हजार प्रॉपर्टी का हाउस टैक्स जमा हो चुका है। वहीं अभी भी तीन लाख आठ हजार ऐसे प्रॉपर्टी धारक हैं जिन्होंने अबतक हाउस टैक्स नहीं जमा किया है। शहर में कुल 86 हजार कमर्शियल प्रॉपर्टी धारक हैं। इनमें से 55 हजार कमर्शियल प्रॉपर्टी धारकों ने टैक्स जमा कर किया है। ऐसे में जल्द ही इन बकायदारों को नोटिस जारी कर सीलिंग कि प्रक्रिया शुरू की जाएगी।  
 
शहर में एक करोड़ रुपये से अधिक टैक्स जमा करने के 81 बकायदार हैं। इसके साथ ही 50 लाख रुपये से अधिक टैक्स जमा करने के 139 बकायदार हैं। 50 हजार रुपये से अधिक के 26 हजार 300 बकायदार हैं।
 
ये है टैक्स जमा करने का प्रोसीजर-
 
नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि ऑनलाइन हाउस टैक्स पेमेंट के लिए नगर निगम की वेबसाइट lmc.up.nic.in एलएमसी डॉट यूपी डॉट एनआईसी डॉट इन पर जाना होगा। वहां अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। मोबाइल नंबर रजिस्टर की प्रक्रिया में करदाता को हाउस आईडी भरना होगा। जिसके पास नया हाउस आईडी है, वह उसे भरेगा लेकिन जिसके पास पुराना ही हाउस आईडी है तो वह नो योर हाउस टैक्स के ऑप्शन में जाकर नया हाउस आईडी जान सकेगा। उसके लिए उसे पुराना हाउस आईडी डालना होगा। उसी से उसका नया हाउस आईडी जेनरेट हो जाएगा। उसको भरने के बाद भवन स्वामी को यूजर आईडी पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद वह हाउस टैक्स पेमेंट के ऑप्शन में जाकर अपना टैक्स अदा कर सकेगा।

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