सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को आर्थिक सहयोग करे

Donation

आबिद को सज़ा तुम्हारी मौसी की गवाही से हुई;इसका खामियाजा अब तुम लोगो को भुगतना पड़ेगा:पीड़ित

बोला-सरेआम मजार के पास मारपीट के बोला मुक़द्दमे मे 5 लाख खर्च हुए लाकर दो,थाना पुलिस ने मामूली मारपीट का मामला दर्ज किया कौशांबी। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के एक गाव मे रहने वाले एक शख्स को माफिया अतीक अहमद गैंग के सदस्य आबिद उर्फ प्रधान ने करीबी ने 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी है। पीड़ित के मुताबिक नेशनल हाइवे किनारे उसे रोक कर मारपीट की है। बदमाश ने उससे विधायक राजू पाल हत्याकांड मे आरोपी आबिद को आजीवन कारावास के मुकदमे मे सज़ा होने का जिम्मेदार उसकी मौसी की गवाही को बताया। थाना पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामूली मारपीट की धाराओ मे मुक़द्दमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अरविंद तिवारी
  • Jul 17 2024 10:55AM
संदीपन घाट के उजिहिनी खालसा गाव के रहने वाले नदीम अहमद पुत्र रईस अहमद पेशे से कारोबारी है। वह अपने परिवार के साथ गाव मे रहते है। नदीम की मौसी रुकसाना पूर्व बसपा विधायक राजूपाल हत्या कांड की प्रमुख चस्मदीद गवाह थी। सीबीआई कोर्ट ने 29 मार्च 2024 को विधायक राजूपाल हत्या कांड के 6 आरोपियों मे एक आबिद उर्फ प्रधान को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। इसके बाद से आरोपी प्रयागराज की नैनी जेल मे सज़ा काट रहे है।  
 
नदीम अहमद के मुताबिक, उसके गाव का रहने वाला शाकिब अहमद पुत्र मो अली ने उसे रंजिशन नेशनल हाइवे 2 ने रगीले छबीले मजार के पास रोक लिया। उसके अपने साथियो के साथ उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। शाकिब ने उससे कहा, तुम्हारी मौसी रुकसाना ने मुक़द्दमे मे गवाही देकर मुल्जिमान को आजीवन कारावास की सज़ा करा दिया है। इसका खामियाजा अब तुम लोगो को भुगतना पड़ेगा। और जो रुपया 5 लाख मुकदमे मे आबिद भाई का खर्च हुआ है। डबल्यूएच तुम लोग दे देना वरना तुम लोगो को जान से मार डालूँगा। आरोपी की बात का विरोध करने पर उसने उसे मोटरसाइकिल से गिरा कर मारना पीटना शुरू कर दिया।  
 
पीड़ित ने थाना पुलिस को तहरीर देकर कानूनी कार्यवाही की मांग उठाई। पुलिस के जांच के नाम पर मामले को दबाने की कोशिस की। आरोपी पक्ष के परिवार के मुताबिक, प्रकरण मे प्रधानी चुनाव की रंजिस, जो पिछले कई दिन से चली आ रही है। प्रकरण मे चर्चित अपराधियो का नाम जोड़ कर उन्हे बदनाम किया जा रहा है।     
 
थाना प्रभारी बृजेश करवारिया ने बताया, पीड़ित पक्ष की तहरीर के अनुसार अपराध संख्या 191/24 BNS की धारा 115(2), 351(2),352 के तहत मारपीट व धमकी देने का मुक़द्दमा दर्ज किया गया है। शेष अन्य प्रकरण मे लगे आरोप की जांच कराई जा रही है। प्रकाश मे आने वाले तथ्य के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

सहयोग करें

हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
Pay

ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प

Comments

संबंधि‍त ख़बरें

ताजा समाचार