इनपुट- रवि शर्मा, लखनऊ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल 2023 से 140 यूनिट प्रति किलो वाट प्रति माह मुफ्त विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए योजना लागू की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराते हुए 31 मार्च 2023 तक के बकाया विद्युत बिल का एक मुस्त अथवा अधिकतम 6 किस्तों में पूर्ण भुगतान करना आवश्यक है।
ऐसे किसान उपभोक्ताओं जिन पर 31 मार्च 2023 तक का विद्युत बिल बकाया नहीं है उन्हें बिना कोई पंजीकरण धनराशि जमा करके ही पंजीकरण करना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए अभी तक प्रदेश के 5 लाख से अधिक किसान उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकरण कराया जा चुका है। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप प्रदेश के सम्मानित किसान उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए योजना को 31 जुलाई 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश किया की योजना का लाभ स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए जिससे प्रदेश के सभी सम्मानित किसान उपभोक्ताओं को प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिल सके। किसान उपभोक्ताओं से अपील की जिन उपभोक्ताओं ने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है वह अंतिम तिथि से पहले 31 जुलाई तक पंजीकरण करा कर योजना का लाभ उठाएं।