सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को सहयोग करे

Donation

पैरों से लाचार मोहम्मद यूनुस चलता है बैसाखी पर; बाल-बच्चेदार हिन्दू महिला का अपहरण कर के किया रेप, फिर कबूल करवाया इस्लाम... 12 साल बाद मिली 10 वर्ष की सजा

बैसाखी ले कर चलने वाले लव जिहाड़ी यूनुस को 12 साल बाद सजा

Rahul Panday
  • Mar 26 2025 10:34PM

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की जिला अदालत ने लव जिहाद से जुड़े एक मामले में 12 साल बाद फैसला सुनाया है। बुधवार (26 मार्च 2025) को अदालत ने मोहम्मद यूनुस नाम के एक व्यक्ति को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पैरों से विकलांग यूनुस पर 35 हजार रुपयों का जुर्माना भी ठोंका गया है। साल 2013 मे उस पर विवाहिता और बाल-बच्चेदार महिला के अपहरण, रेप और धर्मांतरण के दबाव का आरोप लगा था। 

बुलंदशहर पुलिस के अनुसार मोहम्मद अली का बेटा यूनुस मूलतः अमरोहा जिले के गाँव इकादा का रहने वाला है। उस पर 7 जून 2013 मे बुलंदशहर के खुर्जा नगर थाने मे एक हिन्दू परिवार ने केस दर्ज करवाया था। इस केस मे थानाक्षेत्र की ही रहने वाली एक महिला व उसकी नाबालिग बेटी के अपहरण का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने इसे यूनुस का दुस्साहस बताया है। तब उस पर आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 363, 366 और 376 के तहत कार्रवाई की गई थी। 

पुलिस ने इस केस मे जाँच पूरी कर के 3 सितंबर 2014 को अदालत मे चार्जशीट लगा दी गई थी। इसके बाद से लगातार इस मामले मे पुलिस की तरफ से प्रभावी पैरवी की गई। इसी पैरवी से जगे विश्वास की वजह से यूनुस के खिलाफ कुल 6 लोगों ने गवाही दी। केस की सुनवाई न्यायाधीश तरुण मोहित निंगम की अदालत मे हुई। सरकार का पक्ष विजय कुमार शर्मा और ईशान चौधरी ने रक्षा और यूनुस को कड़ी सजा देने की माँग की। 

वहीं यूनुस ने भी अपनी तरफ से वकील किया था। उसने खुद को बेगुनाह बताने की तमाम दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों द्वारा पेश गवाह और सबूतों के साथ दलीलों को सुन कर न्यायधीश ने यूनुस को दोषी पाया। 26 मार्च (बुधवार) को उन्होंने यूनुस को 10 साल के कठोर कारावास और 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस ने यूनुस को कस्टडी मे ले कर न्यायिक हिरासत मे जेल भेज दिया है। पीड़ित और उसके परिजनों ने इस सजा पर खुशी जताई है। 

क्या था पूरा मामला

यह मामला बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली का है। यहाँ की रहने वाली एक महिला की शादी अलीगढ़ मे हुई थी। महिला अक्सर अपने मायके आती-जाती रहती थी। यहाँ पैरों से चल पाने मे अक्षम और बैसाखी का सहारा लेने वाला मोहम्मद यूनुस भी अक्सर आया-जाया करता था। वह मूलतः अमरोहा का रहने वाला है। यूनुस ने शादी-शुदा और एक बच्ची की माँ को अपने जाल मे फँसा लिया। कुछ ही दिनों बाद जून 2013 मे वह महिला को उसकी 10 वर्षीय बच्ची के साथ बहला-फुसला कर अपने साथ भगा ले गया। 

7 जून 2013 को महिला के परिजनों ने पुलिस मे शिकायत दर्ज कारवाई। लंबी तलाश के बाद पुलिस ने पीड़ित को बरामद कर लिया। बरामदगी के बाद पीड़ित ने बताया कि यूनुस उसका अपहरण कर के अपने साथ ले गया था। उसने यूनुस पर वर्षों तक अपना बलात्कार करने के साथ खुद को जबरन इस्लाम कबूल करवाने का भी आरोप लगाया। पीड़ित को बंधक बना कर वह जान से मार डालने की धमकी भी देता था।

 

सहयोग करें

हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
Pay

ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प

Comments

ताजा समाचार