दिल्ली: डीडीमए का बड़ा फैसला सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा बैन
छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण को लेकर सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा आयोजित नहीं की जाएगी। त्योहारों को लेकर डीडीएमए ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो कि 15 नवंबर तक लागू रहेंगी। इस साल छठ पूजा के साथ-साथ दिवाली और दशहरा पर पटाखों को भी बैन कर दिया गया है।
छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण को लेकर सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा आयोजित नहीं की जाएगी। त्योहारों को लेकर डीडीएमए ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो कि 15 नवंबर तक लागू रहेंगी।
इस साल छठ पूजा के साथ-साथ दिवाली और दशहरा पर पटाखों को भी बैन कर दिया गया है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि छठ में मेले का आयोजन करने मना है और सार्वजिनक स्थान पर छठ पूजा आयोजित नहीं की जाएगी। कोरोना संकट के कारण 2020 में छठ पूजा घर पर ही मनाने की अपील की गई थी। इस साल भी पिछली साल की तरह छठ पूजा घर पर ही आयोजित करने की अपील की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले सार्वजनिक स्थानों पर गणेश उत्सव और विसर्जन करने की छूट नहीं दी गई थी।
कब है छठ पूजा?
दिवाली के छह दिन बाद से ही छठ पूजा शुरू हो जाती है। इस साल छठ पूजा 8 नवंबर से शुरू होगी।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी की गईं गाइडलाइंस
DDMA ने छठ नहीं बल्कि नवंबर में आने वाले बाकी त्योहारों के लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसमें लिखा है कि फेस्टिवल सीजन के दौरान दिल्ली में मेला, फूड स्टाल, झूले, रैली की इजाजत नहीं है।
छठ पूजा के लिए सार्वजनिक जगहों, पब्लिक ग्राउंड, नदी के किनारों, मंदिरों आदि में छठ पूजा नहीं की जा सकती है।
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