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Budget 2024: मोबाइल फोन, सोना-चांदी होंगे सस्ते, न्यू टैक्स रिजीम में भी बड़ी छूट का ऐलान... 15 लाख की आय पर अब 20% से ज्यादा नहीं लगेगा टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पू्र्ण बजट संसद में प्रस्तुत कर रही है। ये बजट सीतरामण का 7वां बजट है।

Rashmi Singh
  • Jul 23 2024 12:58PM

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पू्र्ण बजट संसद में प्रस्तुत कर रही है। 23 जुलाई 2024 को लगातार अपना सातवां बजट पेश कर है। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया था और अब लगातार तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार के नेतृत्व वाली NDA का यह 11वां बजट पेश हो रहा है।  

नये इनकम टैक्स रिजीम में राहत 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब में बड़े बदलावों की घोषणा की है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा। 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकल पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा। 12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा। 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा। 

सोने और चांदी पर घटी कस्टम ड्यूटी, अब 6% ही देना होगा

 कीमती धातुओं के संबंध में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.5% की जाएगी। नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी। वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का वित्तपोषण पूल भी बनाया जाएगा। '

बता दें कि, कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली 3 दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाएगी। 

मोबाइल फोन- चार्जर सस्ते होंगे

बजट में बड़ा ऐलान किया गया है, मोबाइल फोन-चार्जर सस्ते होंगे। इसके अलावा बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती होंगी। कैंसर की तीन दवाइयों से कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। सोना-चांदी से सीमा शुल्क कम किया गया है, ऐसे में ये भी सस्ते होंगे। 

इनकम टैक्स आसान होगा

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इनकम टैक्स पर कहा कि, इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा। टीडीएस वक्त पर न भरना अब अपराध नहीं होगा। 

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