केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट 2025-26 के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते संसद में नया इनकम टैक्स विधेयक पेश किया जाएगा। यह विधेयक मौजूदा इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की जगह लेगा और इसका मुख्य उद्देश्य इनकम टैक्स प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बनाना होगा। यह बदलाव करीब 6 दशक बाद होने जा रहा है, इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस नए बिल में कौन से बदलाव हो सकते हैं।
नए इनकम टैक्स बिल में संभावित बदलाव
वित्त मंत्री ने बताया कि अगले सप्ताह पेश होने वाले नए इनकम टैक्स विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं, जिनसे करदाताओं को फायदा हो सकता है। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में:
- सरल भाषा और कम प्रावधान: इस बिल में टैक्सपेयर्स के लिए भाषा को सरल रखा जाएगा ताकि इसे समझना आसान हो।
- डिजिटल प्रोसेस का बढ़ावा: टैक्स फाइलिंग पूरी तरह से डिजिटल हो सकती है, जिससे प्रक्रिया को तेज और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।
- कानूनी विवादों में कमी: टैक्स संबंधी विवादों को कम करने के लिए उपाय किए जाएंगे।
- सिंगल 'टैक्स ईयर' की व्यवस्था: असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को मिलाकर एक टैक्स ईयर की व्यवस्था की जा सकती है।
- डिडक्शन और छूट में बदलाव: टैक्स संरचना को अधिक सरल और सीधा बनाने के लिए डिडक्शन और छूट की संख्या में कमी की जा सकती है।
-डिविडेंड इनकम पर 15% टैक्स: इससे सभी इनकम कैटेगरी में समानता स्थापित की जा सकती है।
- उच्च आय वर्ग के लिए 35% स्टैंडर्ड टैक्स: मौजूदा सरचार्ज को हटाकर यह नया टैक्स लागू किया जा सकता है।
-कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव: अलग-अलग संपत्तियों पर एक समान टैक्स रेट लागू किया जा सकता है।
छह दशक बाद बदलाव
नई इनकम टैक्स विधेयक अगर लागू होता है, तो यह लगभग 63 साल बाद देश में इनकम टैक्स कानून को बदलने वाला होगा। वर्तमान में जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 लागू है, वह 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी हुआ था। इस नए विधेयक का मसौदा सरकार ने पहले ही जुलाई 2024 में संकेत दिया था, जब उन्होंने बजट के दौरान इस बात का उल्लेख किया था कि देश को नए इनकम टैक्स कानून की जरूरत है।
यह नया इनकम टैक्स विधेयक न केवल करदाताओं के लिए सरल और सुविधाजनक होगा, बल्कि देश की टैक्स प्रणाली को आधुनिक और प्रभावी बनाने में भी मदद करेगा। 63 साल बाद इस तरह का बड़ा बदलाव भारतीय टैक्स व्यवस्था में एक नई दिशा को जन्म दे सकता है।