केरल हाईकोर्ट ने गुरुवायूर के पैराडाइज रेस्टोरेंट के मालिक अब्दुल हकीम के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। दरअसल, हकीम ने एक वीडियो में तुलसी के पौधे का अपमान करते दिखा था। जिसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया है कि, उस व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई करे, जिसने तुलसी के पौधे (तुलसीथारा) का अपमान किया।
बताते चले कि, श्रीराज को उस वीडियो के लिए गिरफ्तार किया गया, जिसमें अब्दुल हकीम कथित रूप से तुलसीथारा पर अपने गुप्तांग के बाल डालते हुए नजर आ रहा था। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने के कारण श्रीराज के खिलाफ धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने और सार्वजनिक उपद्रव के आरोप में गुरुवायूर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि, अदालत ने श्रीराज को जमानत दे दी, लेकिन पुलिस द्वारा अब्दुल हकीम के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि आरोपी अब्दुल हकीम के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई और उसके खिलाफ मामला क्यों दर्ज नहीं हुआ।
अब्दुल हकीम के पक्ष ने यह दावा किया था कि वह मानसिक रूप से बीमार हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि, अदालत ने इस दावे पर संदेह व्यक्त किया और कहा कि हकीम ने गुरुवायूर में एक होटल भी चला रखा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था। अदालत ने यह सवाल उठाया कि यदि वह मानसिक रोगी था तो उसे होटल का लाइसेंस कैसे मिला और वाहन चलाने की अनुमति कैसे मिली।
कोर्ट ने कहा, "तुलसीथारा हिंदू धर्म के लिए पवित्र स्थान है। वीडियो में जो कृत्य दिखाया गया है, वह निश्चित रूप से हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है।" इसके बाद, अदालत ने पुलिस को आदेश दिया कि वह अब्दुल हकीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को मामले की पूरी जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपी के खिलाफ सही तरीके से कार्रवाई हो।