लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में हलचल मची हुई है. एक के बाद पार्टी के बड़े नेता जेल जा रहे हैं. ईडी के हंटर से खुद दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी अपने आप को नहीं बचा पाए. 8 से 9 समन पर भी दफ्तर नहीं पहुंचने के बाद ईडी ने उनके घर दस्तक दी थी. जिसके बाद बीते दिन उन्हें तिहाड़ भेज दिया गया. वहीं इसी बीच आम आदमी पार्टी के लिए को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है.
दरअसल, ‘आप’ के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. वह पिछले 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे. कोर्ट में ईडी ने उनकी जमानत का विरोध तक नहीं किया. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिलने का ऑर्डर पहले ट्रायल कोर्ट जाएगा. इसके बाद ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत का ऑर्डर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा. तिहाड़ जेल को जमानत ऑर्डर मिलने के बाद रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
कैसे मिली जमानत?
दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप नेता संजय सिंह को ईडी ने 6 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय के वकील ने दलील दी कि हमारे मुवक्किल साढ़े छह महीने से ज्यादा वक्त से न्यायिक हिरासत में हैं. उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें अभी तक मनी ट्रेल साबित नहीं हो सका है. ऐसे में अब उन्हें जेल में रखने को कोई कारण नहीं बनता है. जिसके बाद कोर्ट ने ईडी से पूछा कि 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह को आगे भी जेल में क्यों रखना चाहिए? इसका जवाब ईडी नहीं दे पाई.
कोर्ट ने कहा कि अगर आप जमानत का विरोध करेगें तो हमें PMLA एक्ट के तहत उनके जमानत देने पर विचार करना होगा. जिसके बाद PMLA एक्ट के सेक्शन 45 में जमानत देने का मतलब होता कि कोर्ट कहता कि संजय सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप साबित नहीं होता. इसके बाद शराब नीति केस कमजोर पड़ जाता. वहीं ED ने जमानत का विरोध नहीं करना बेहतर समझा और संजय सिंह को जमानत मिल गई.
वहीं संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद आप नेता एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए हैं. आप नेताओं का कहना है कि ईडी ने फर्जी मामले में आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया है. बता दें कि संजय सिंह को लिवर की शिकायत के बाद रूटीन चेकअप के लिए आईएलबीएस अस्पताल भेजा गया था.