सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को सहयोग करे

Donation

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रीकॉल अर्जी की खारिज

उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को एक महत्वपूर्ण झटका दिया है।

Ankur Pratap
  • Oct 23 2024 8:24PM

उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को एक महत्वपूर्ण झटका दिया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की रीकॉल अर्ज़ी खारिज कर दी है, जो 11 जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती देने के लिए दाखिल की गई थी।

मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की थी रीकॉल अर्जी

मामले में 15 याचिकाओं को लेकर रीकॉल अर्ज़ी दाखिल की गई थी, और 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि न्यायालय में मंदिर और मस्जिद के पक्ष से बहस की गई थी। उन्होंने बताया कि रीकॉल प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कोर्ट ने स्वामित्व से जुड़े 15 सिविल वादों को एक साथ सुनने का निर्णय लिया है।

मंदिर पक्ष ने क्या कहा?

मंदिर पक्ष ने रीकॉल प्रार्थना पत्र को मामला उलझाने का प्रयास बताया और कहा कि अदालत अब सिविल वादों को लेकर वाद बिंदुओं का निर्धारण करेगी। अब हाईकोर्ट ने रीकॉल प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। मंदिर पक्ष की तरफ से कहा गया कि रीकॉल प्रार्थना पत्र मामले को उलझाए रखने के लिए है। रीकॉल प्रार्थना पत्र किसी आदेश को वापस लेने के लिए दी जाती है। अदालत रीकॉल प्रार्थना पत्र निस्तारण करने के बाद सिविल वादों को लेकर वाद बिंदु तय करेगी। मंदिर पक्ष ने वाद बिंदु दे दिए हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे खारिज कर दिया है।

सहयोग करें

हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
Pay

ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प

Comments

ताजा समाचार