संसद परिसर में हुए विवाद का मामला अब तूल पक चुका है। इस घटना के बाद बीजेपी के तीन सांसद संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता सांसदों में बांसुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर और हेमांग जोशी शामिल हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि, "हमने राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आज जो संसद में जो घटना हुआ है उसकी जानकारी दी है। राहुल गांधी का जिस तरह का रवैया है उन्हें लगता है की वो कानून से ऊपर है। गांधी परिवार अपने आप को कानून से ऊपर समझता है।"
बीजेपी का यह आरोप है कि राहुल गांधी ने उनके दोनों सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को धक्का दिया है। जिस वजह से दोनों सांसदों को चोट आई है। जिसके खिलाफ बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है। ऐसे में आइए जानते है कि, बीजेपी ने किन धाराओं पर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
राहुल गांधी के खिलाफ BNS की इन धाराओं में दी गई शिकायत
- धारा 109: हत्या का प्रयास
- धारा 115: स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
- धारा 117: स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना
- धारा 121: सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से विचलित करने के लिए चोट पहुंचाना
- धारा 351: आपराधिक धमकी
- धारा 125: दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना
PM और केंद्रीय मंत्रियों ने लिया जायजा
इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों घायल सांसदों से फोन पर बात की और उनकी स्थिति का हाल पूछा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और शिवराज सिंह चौहान भी रामनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे और दोनों सांसदों की तबियत का जायजा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी की आलोचना की और कहा कि यह भारत के संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ।
प्रताप सारंगी का आरोप: राहुल गांधी ने दिया धक्का
BJP सांसद प्रताप सारंगी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक अन्य सांसद को धक्का दिया, जिससे उन्हें चोटें आईं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस पर बयान देते हुए राहुल गांधी पर दो बीजेपी सांसदों पर शारीरिक हमला करने का आरोप लगाया।