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वीर सावरकर जी पर टिप्पणी मामले में लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी पर लिया एक्शन, लगाया 200 रुपये का जुर्माना

लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया, 14 अप्रैल को पेशी की चेतावनी।

Rashmi Singh
  • Mar 5 2025 6:13PM

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अदालत ने वीर सावरकर जी पर टिप्पणी को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना राहुल गांधी के लगातार पेशी से गायब रहने के कारण लगाया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी दी है कि वे 14 अप्रैल 2025 को हर हाल में कोर्ट में हाजिर हों, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

वकील नृपेन्द्र पांडेय ने दायर की थी शिकायत

वकील नृपेन्द्र पांडेय ने वर्ष 2022 में राहुल गांधी के खिलाफ धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर जी को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ कहा था।

कोर्ट ने दिए समन

इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर पेशी के लिए तलब किया था। वकील नृपेन्द्र पांडेय ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का यह बयान समाज में वैमनस्य और द्वेष फैलाने की मंशा से दिया गया था और इस दौरान पत्रकारों के बीच पहले से तैयार पम्पलेट भी बांटे गए थे।

कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और तथ्यों का अवलोकन करने के बाद पाया कि राहुल गांधी का बयान भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) और 505 के तहत दंडनीय अपराध है, जो समाज में घृणा और वैमनस्य फैलाने का कारण बनता है। इस मामले को पहले निगरानी अदालत ने गंभीरता से लिया और पुनः मजिस्ट्रेट अदालत में सुनवाई के लिए भेजा था।

राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर अदालत में बयान

5 मार्च 2025 को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसमें राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हो पाने का कारण बताया। अर्जी में कहा गया कि राहुल गांधी इस समय संसद में विपक्ष के नेता हैं और 5 मार्च को उनका एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से मुलाकात का पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम था। इसके अलावा अन्य आधिकारिक कार्यों में व्यस्तता के चलते वह अदालत में उपस्थित नहीं हो पाए। कोर्ट ने राहुल गांधी को निर्देश दिया कि वे 14 अप्रैल 2025 को कोर्ट में हर हाल में उपस्थित हों, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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