प्रयागराज हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित बांकेबिहारी मंदिर के प्रस्तावित गलियारे के मामले में सुनवाई के दौरान मंदिर के आसपास अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने जब जानकारी प्राप्त की कि अतिक्रमण की समस्या नगर निगम द्वारा देखी जाती है, तो उसने नगर निगम मथुरा को भी मामले में शामिल करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई की तारीख 18 नवंबर निर्धारित की गई है, जैसा कि अधिवक्ता मयंक शर्मा ने बताया।
अतिक्रमण को चिह्नित करने का आदेश
सुनवाई की यह प्रक्रिया न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ द्वारा की जा रही है। पिछली सुनवाई में, 4 सितंबर को, खंडपीठ ने आदेश दिया था कि मंदिर परिसर के आसपास के अतिक्रमण को चिह्नित कर हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाया जाए। यह आदेश जिलाधिकारी मथुरा को दिया गया था।
गलियारे के लिए हाई कोर्ट की शर्तें
जनहित याचिका के संबंध में अनंत शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने 8 नवंबर 2023 को गलियारे के निर्माण के लिए कुछ शर्तों के साथ अपनी सहमति दी थी। इस आदेश को संशोधित करने के लिए राज्य सरकार ने याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें उसने गलियारे के निर्माण के लिए आवश्यक राशि खर्च करने की अनुमति मांगी है।