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गुजरात में फर्जी कोर्ट का हुआ पर्दाफाश... 5 साल से जज बनकर लोगों को बना रहा था बेवकूफ, पास किए कई ऑर्डर

गुजरात में फर्जी कोर्ट का पर्दाफाश हुआ है। जज बनकर 5 सालों से लोगों को बेवकूफ बना रहा था।

Rashmi Singh
  • Oct 22 2024 10:34AM

गुजरात से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। जहां पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो पांच साल से फर्जी कोर्ट चला रहा था। इस मामले में पुलिस ने सोमवार को बताया कि गांधीनगर निवासी आरोपी सैमुअल क्रिश्चियन ने अपने कार्यालय में एक फर्जी ट्रिब्यूनल स्थापित किया था। जिसमें लगभग पांच वर्षों तक न्यायाधीश वास्तविक न्यायालय जैसा माहौल बनाकर आदेश प्रस्तुत और पारित करता था।

पुलिस ने दी जानकारी

 पुलिस ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि, आरोपी मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन ने 2019 में एक सरकारी जमीन से जुड़े मामले में अपने मुवक्किल के पक्ष में आदेश पारित किया। जिससे यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि यह फर्जी कोर्ट कम से कम पिछले पांच साल से चल रहा था। 

 मामले की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि क्रिश्चियन उन लोगों को फंसाता था जिनके भूमि विवाद से संबंधित मामले शहर के सिविल कोर्ट में लंबित थे। वह अपने ग्राहकों से उनके मामलों को सुलझाने के लिए फीस के रूप में एक निश्चित राशि लेता था। 

पुलिस ने यह भी कहा कि क्रिश्चियन ने सबसे पहले खुद को अदालत द्वारा नियुक्त एक आधिकारिक मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया, अपने ग्राहकों को गांधीनगर में अपने कार्यालय में बुलाया, जो एक अदालत की तरह बनाया गया था और न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य किया। एक अनुकूल आदेश पारित किया। 

 एक सरकारी बयान के अनुसार, अहमदाबाद पुलिस ने खुद को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में पेश करके और अनुकूल आदेश पारित करके कथित तौर पर लोगों को धोखा देने के आरोप में क्रिश्चियन को गिरफ्तार किया है। क्रिश्चियन ने ऐसा करने के लिए दावा किया था कि कानूनी विवादों का निपटारा करने के लिए एक सक्षम अदालत ने उसे मध्यस्थ नियुक्त किया है। 

जानकारी के मुताबिक, सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा करंज थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद ठग के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसके फर्जी कोर्ट का भंडाफोड़ हुआ। इस मामले में जारी बयान के मुताबिक, क्रिश्चियन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 170 (एक लोक सेवक के रूप में पद संभालने का नाटक करना) और 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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