सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को सहयोग करे

Donation

'हाईकोर्ट के फैसले से सत्य की जीत...', 23 साल पुराने मामले में जमानत मिलने पर बोले संजय सिंह

2001 के एक विरोध प्रदर्शन मामले में सुलतानपुर की एक अदालत की ओर से आप नेता संजय सिंह को राहत मिल गई है.

Geeta
  • Aug 23 2024 7:41AM
2001 के एक विरोध प्रदर्शन मामले में  अदालत की ओर से आप नेता संजय सिंह को राहत मिल गई है. आप नेता संजय सिंह पर यूपी के सुलतानपुर जिले में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे.
 
वहीं अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2001 के एक विरोध प्रदर्शन मामले में सुलतानपुर की एक अदालत द्वारा उन्हें सुनाई गई सजा के क्रियान्वयन पर गुरुवार (22 अगस्त) को रोक लगा दी. 

 

वहीं इस पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से उनकी सजा पर रोक लगाने वाले आदेश को सत्य की जीत करार बताया है.

 

सुल्तानपुर की कोर्ट ने गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश दिए थे.
आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि, ''इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 23 साल पुराने मामले में हुई तीन महीने की सजा पर रोक लगा दी है. माननीय हाईकोर्ट के फैसले से सत्य की जीत हुई. वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री सतीश मिश्रा जी का अत्यंत आभार.
सत्यमेव जयते.''

 

बता दें कि, आप नेता संजय सिंह पर यूपी के सुलतानपुर जिले में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे. 11 जनवरी को सिंह को 2001 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने और सार्वजनिक सड़क पर बाधा पैदा करने के आरोप में 3 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और उन पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया था. 

 

सहयोग करें

हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
Pay

ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प

Comments

ताजा समाचार